आगरा में उद्योगों की स्थापना और विस्तार पर रोक बरकरार, जागरूक रहें उद्यमी

आगरा, 24 अप्रैल। "प्रदूषण, ताज ट्रिपेजियम ज़ोन (टीटीजेड) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस" विषय पर जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैंबर भवन में गुरुवार को आयोजित बैठक में बताया गया कि उद्योग की स्थापना एंव विस्तार पर रोक बरकरार है, टीटीजेड एंव नीरी के प्रस्ताव पर ही उद्योग की अनुमति मिलेगी।
चैंबर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता के.सी. जैन ने टीटीजेड क्षेत्र में प्रदूषण, पर्यावरणीय चुनौतियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नवीनतम नोटिस पर विस्तृत जानकारी दी। जैन ने कहा कि अभी एकरूप से उद्योगों के निर्माण और विस्तार पर रोक लगी हुई है। उन्होंने बताया कि अब उद्योग को अनुमति वायु प्रदूषण स्तर पर निर्भर करेगी। उन्होंने उद्यमियों को जागरूक रहने का आह्वान किया।
पूर्व अध्यक्ष राजीव तिवारी ने सुझाव दिया कि जिले के उद्यमियों को प्रदेश सरकार से मांग करनी चाहिए कि आगरा के उद्योगों के हित में सुप्रीम कोर्ट में वकील नियुक्त किया जाए।
अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि वे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाएंगे। बैठक में  उपाध्यक्षद्वय संजय कुमार गोयल, विवेक जैन, पूर्व अध्यक्ष श्रीकिशन गोयल, अनूप गोयल, सतीश अग्रवाल, अंबुज गोयल, अम्बा प्रसाद गर्ग, अमित जैन, संजय अरोरा, चंद्र मोहन सचदेवा उपस्थित थे। संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने किया। 
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