बड़ी खबर: हिरासत में मौत पर सिकंदरा थाने के सत्रह पुलिसकर्मी सीआईडी जांच में दोषी
आगरा, 20 अप्रैल। गैलाना निवासी युवक की छह साल पहले सिकंदरा थाने में हिरासत में मौत को लेकर 17 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। ये पुलिसकर्मी सीआईडी की जांच में दोषी पाए गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट ने विभागीय लापरवाही और मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि की। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों पर अब निलंबन और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
गौरतलब है कि नरेंद्र एन्क्लेव (गैलाना) निवासी राजू गुप्ता को नवम्बर 2018 में कालोनी के ही अंशुल के घर चोरी के मामले में पूछताछ के लिए सिकंदरा थाना पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने अपनी हिरासत में मां रेनू गुप्ता के सामने राजू को बुरी तरह पीटा था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। बाद में पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भाग गये थे। मृतक की मां रेनू गुप्ता ने पुलिस पर पिटाई और टॉर्चर का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने अपनी कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के दावों को पूरी तरह से झुठला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजू गुप्ता के शव पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, जिससे यह साबित हो गया कि हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी थी।
छह साल बाद आई सीआईडी की जांच रिपोर्ट में राजू गुप्ता की मौत को पुलिस हिरासत में हुई लापरवाही और अनुचित व्यवहार का कारण माना गया है। जांच में जिन 17 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है, उनमें थाने के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर ड्यूटी पर तैनात जवान तक शामिल हैं। इनमें से कुछ पर प्रत्यक्ष हिंसा में शामिल होने का आरोप है, जबकि कुछ पर घटना को छिपाने और रिपोर्टिंग में गड़बड़ी करने का संदेह जताया गया है।
सूत्रों के अनुसार, दोषी पाए गए कर्मियों में कुछ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि शेष के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच और आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया जारी है। सीआईडी ने मामले में चार्जशीट तैयार कर मुकदमे की स्वीकृति के लिए शासन से अनुमति मांगी है।
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