डीएम बोले- एक से अधिक केंद्रों पर पंजीकृत डॉक्टरों को शिफ्टिंग का देना होगा ब्यौरा, बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, बेसमेंट में नहीं चलेगा कोई अस्पताल
आगरा, 19 मार्च। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत कैम्प कार्यालय पर जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने ऐसे डॉक्टर तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर की सूची तलब की जहां दो से अधिक सेंटर पर डॉक्टर काम कर रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे डॉक्टर को अपनी शिफ्टिंग की जानकारी एफिडेविट पर देनी होगी तथा सेंटर पर डॉक्टर की बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिये कि जनपद में कोई भी अस्पताल बेसमेंट में संचालित न होने दिया जाये और पोर्टल पर सभी सूचनाये समय से अपलोड कराना भी सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि अब तक 194 निरीक्षण किए गए जिसमें दो सेंटर सील तथा तीन एफआईआर दर्ज कराई गईं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि लिंग परीक्षण करना अपराध की श्रेणी में आता है, अतः जनपद में पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत परीक्षण केन्द्रों में किसी भी दशा में लिंग परीक्षण न होने पाए।
इससे पूर्व बैठक में प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों यथा अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन हेतु डॉक्टर के पैनल के अपडेशन तथा नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय हेतु आवेदनों पर विचार किया गया। बैठक में दो नवीन अल्ट्रासाउंड केन्द्र के आवेदन हेतु पंजीकरण की अनुमति पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर, सीएमओ तथा नोडल पीसीपीएनडीटी की कमेटी द्वारा मौके पर जांच करने तदोपरांत अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सत्यापन के दौरान अस्पतालों की जिओ टैग फोटोग्राफी कराई जाये और उसे रिपोर्ट के साथ लगाया भी जाये।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला अस्पताल, एसीएमओ व नोडल पीसीपीएनडीटी डॉ.एसएम प्रजापति, बाल रोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय डा आरके मिश्रा, दिलीप वर्मा सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।
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