अब कड़ाई से लागू होगा “नो हेलमेट नो फ्यूल,“ पालन न करने वाले पेट्रोल पंपों पर पुलिस और आरटीओ करेंगे कार्रवाई
आगरा, 13 फरवरी। जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उसमें मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए अब समस्त पेट्रोल पम्पों पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" नीति को कड़ाई से लागू किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को इन आदेशों का पालन न करने वाले पेट्रोल पम्प पर जाकर प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये।
बैठक में बताया गया कि जनपद के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिये भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिये सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगायी जायेगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालें अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा हेलमेट, सीटबेल्ट, मोबाइल फोन/इयर फोन का प्रयोग, नशे में व गलत दिशा में वाहन चालन, ओवरस्पीड, स्टंटिंग के विरुद्ध परिवहन तथा पुलिस विभाग द्वारा चालान की कार्यवाही करते हुए वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही चिकित्सा विभाग को गुड सेमेरिटन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं शिक्षा विभाग द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को चेतावनी निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।
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