गंदगी फैलाने वाले शराब ठेकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा नगर निगम

आगरा, 20 अगस्त। शहर में गंदगी फैलाने वाले शराब के ठेके अब नगर निगम के रडार पर हैं। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने गंदगी फैलाने में उन ठेकों पर जुर्माना ठोकने के आदेश दिये हैं जहां पर शराब पीकर लोग प्लास्टिक के गिलास आदि फेंक देते हैं।
पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने स्वयं कारगिल पेट्रोल पंप के पास स्थित शराब के ठेकों के पास प्लास्टिक गिलास आदि फेंक कर फैलाई जा रही गंदगी पर नाराजगी जताते हुए दोे ठेकों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिये थे।
शहर में अधिकांश ठेकों पर आने वाले नशेबाज शराब पीकर प्लास्टिक के गिलास आदि ठेकों के आसपास फेंक रहे हैं। कई स्थानों पर ठेकों के आसपास से गुजर रहे नाले, नालियां में गंदगी डाले जाने से चोक हो रही हैं। गत दिवस स्मार्ट सिटी सभागार में हुई निर्माण विभाग की बैठक में नगर आयुक्त ने सभी अभियंताओं को ऐसे ठेकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये। नगर आयुक्त का कहना था कि अन्य दुकानदारों की तरह से शराब ठेकों पर भी कूड़े के लिए डस्टविन रखवाई जाएं।
दुकानदारों को स्वयं रखने होंगे डस्टविन
वर्ष 2018 से पूर्व नगर निगम की ओर से लाखों की संख्या में हर वार्ड में हरे और नीले रंग के दो दो डस्टविन बांटे गए थे। इनमें एक में गीला व दूसरी में सूखा कचरा रखना होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सोलिडवेस्ट नियमावली 2023 में संशोधन के बाद सरकार की ओर से डस्टविन बांटने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद घरों व दुकानों पर कचरे के लिए स्वयं ही डस्टविन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चालान का प्रावधान किया गया है। 
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