आवास विकास कालोनी के रिहायशी भवनों में चल रहे 14 निजी अस्पतालों को नोटिस

आगरा, 24 जून। आवास विकास कालोनी में घरों को व्यवसायिक भवन में बदलने के खिलाफ प्रशासन की सख्ती में कमी नहीं आई है। पिछले दिनों आवास विकास परिषद ने रिहायशी भवनों का व्यवसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। इसके खिलाफ व्यापारियों ने लामबंदी भी की थी, लेकिन उसका असर अधिकारियों पर पड़ता नहीं दिख रहा। आवास विकास कॉलोनी के घरों में चल रहे 14 निजी अस्पतालों को आवंटन रद्द करने के नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा।
आवास विकास परिषद के प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान ने मीडिया को बताया कि उप आवास आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों को लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अतुल कुमार ने कई भवनों को सील किया है। सिकंदरा योजना में आवासीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत संपत्तियों में व्यवसायिक प्रयोग करने पर 14 अस्पतालों और नर्सिंग होम को आवंटन रद्द करने के नोटिस दिए गए हैं।
एसई अतुल कुमार ने मीडिया से कहा कि परिषद की योजनाओं में अवैध निर्माण कर संचालित अस्पतालों के बारे में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को लाइसेंस निरस्त करने के लिए दोबारा जानकारी दी गई है। पहले भी उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई थी। सभी सील किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के अनुसार, सेक्टर 3/ भूखंड संख्या 33 (डेंटल हॉस्पिटल), सेक्टर 5/भूखंड संख्या 190/2 (नर्मदा हॉस्पिटल), सेक्टर 5/ भूखंड संख्या 180 (उमंग हॉस्पिटल), सेक्टर 5/ भूखंड संख्या 182 (चिकित्सालय), सेक्टर 5/ भूखंड संख्या 08 (पंकज पैथोलॉजी), सेक्टर 4A/भूखंड संख्या 686 (बंसल हॉस्पिटल), सेक्टर 4R/भूखंड संख्या 1007 (सिंघल हॉस्पिटल), सेक्टर 4R/भूखंड संख्या 1083 (आई केयर हॉस्पिटल), सेक्टर 6A/भूखंड संख्या 111 (नेत्र चिकित्सालय), सेक्टर 6D/भूखंड संख्या 947 (अनूप दीक्षित हॉस्पिटल), सेक्टर 7/ भूखंड संख्या 124 (जगदम्बा हॉस्पिटल), सेक्टर 8/ भूखंड संख्या 44 (सर्वोदय हॉस्पिटल), सेक्टर 9/ भूखंड संख्या 171 (मेडिसिटी हॉस्पिटल), सेक्टर 9/ भूखंड संख्या 344 (आर्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल) को नोटिस जारी किए गए हैं।
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