डीईआई शोध छात्रा के रेप और हत्याकांड में अब 22 मई को सुनवाई

आगरा, 10 मई। दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीईआई) में शोध छात्रा हत्याकांड के आरोपी उदय स्वरूप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकृत करते हुए राहत दी थी, शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रपत्र दाखिल किए। अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने मामले में अब 22 मई की तारीख नियत की है। इस तारीख पर बचाव पक्ष की ओर से गवाहों के बयान पर सफाई साक्ष्य पेश किए जाएंगे। इस दौरान फोरेंसिक विज्ञानी भी हाजिर होंगे। मामले में सभी गवाओं के बयान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
गौरतलब है कि डीईआई में 15 मार्च, 2013 की रात में डीईआई के नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में दुष्कर्म के बाद शोध छात्रा की पेपर कटर से शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। शोध छात्रा की कार डीईआई के बाहर कुछ दूरी पर मिली थी। इस हत्याकांड के खिलाफ छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में 37 दिन बाद पुलिस ने रोहित यादव को चश्मदीद बताते हुए डीईआई के बीएससी के छात्र उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। दस जुलाई 2014 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।
सीबीआई ने जांच में लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को क्लीन चिट दे दी थी, सीबीआई ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया और उदय स्वरूप को आरोपी बनाया।
उदय स्वरूप 12 मई, 2016 से जिला जेल में निरुद्ध है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को उदय स्वरूप को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके, दो प्रतिभूति लेकर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के ट्रायल में अभियोजन के 55 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है, अब गवाहों के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका नहीं है, याची कुछ समय तक जमानत पर था लेकिन उसने दुरुपयोग नहीं किया।
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