आप भी कर सकते हैं आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, सी-विजिल ऐप करें डाउनलोड
आगरा, 30 मार्च। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को अधिक से अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से बनाए गए सुविधा एप एवं आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए सी विजिल एप की विस्तृत जानकारी देने के संबंध में विभिन्न मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा एप का मौके पर डेमो /प्रेजेंटेशन करते हुए उसमें किस प्रकार जुलूस रोडशो ,सभा आदि की अनुमति लेनी लेनी है को बताया गया, साथ ही साथ सी विजिल एप के माध्यम से किस प्रकार आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायत को अपलोड किया जाना है उसका भी डेमो बैठक में दिखाया गया, और सभी दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो भी नामांकन अवधि में सार्वजनिक अवकाश होंगे उस दिन नामांकन नहीं हो सकेगा, इसमें स्थानीय अवकाश शामिल नहीं है, 13 अप्रैल को द्वितीय शनिवार, 14 अप्रैल को रविवार, 17 को रामनवमी का अवकाश इस प्रकार 13, 14 तथा 17 अप्रैल को नामांकन नहीं होगा, बैठक में बताया गया कि इस बीच चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो अद्यतन स्थिति से सभी दलों को अवगत करा दिया जाएगा।
आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र.द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायत करने तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु आनलाइन सी-विजिल एप विकसित किया गया है। उक्त एप पर चुनाव की घोषणा के दिनांक से मतदान दिवस तक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत अपलोड की जा सकती है। सी-विजिल मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सी-विजिल मोबाइल ऐप में आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी फोटोग्राफ, वीडियो या ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत को निर्धारित करके सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के पोर्टल पर अग्रसारित किया जाता है तथा सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शिकायत के निस्तारण के क्रम में निर्णय लिया जाता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर सी-विजिल ऐप में धनराशि वितरण, गिफ्ट/कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषण करने सम्बन्धी परिवाद अंकित किये जाते है।
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