आयकर विभाग ने बताए स्त्रोत पर कर कटौती के प्रावधान

आगरा, 20 फरवरी। आयकर अधिनियमों के तहत स्रोत पर कटौती के संबंध में जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से आयकर विभाग (टीडीएस), कानपुर/आगरा द्वारा एक कार्यशाला (बाह्य सम्पर्क कार्यक्रम) का आयोजन, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के सभागार में किया गया।
कार्यक्रम में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए टीडीएस व टीसीएस के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। स्रोत पर आयकर की कटौती तथा स्रोत पर कर संग्रह के प्रावधानों का विशेष रुप से उल्लेख किया गया। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त रूप से आरके गुप्ता आयकर आयुक्त (टीडीएस), कानपुर तथा अमित किशोर प्रबन्धक निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने की। उपरोक्त आउटरीच प्रोग्राम प्रमोद वर्मा, अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस), कानपुर तथा दीपक यादव, उपायुक्त आयकर (टीडीएस) ने टीडीएस एवं टीसीएस के प्रावधानों को पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया।
इस कार्यशाला के दौरान आयकर अधिकारी (टीडीएस) सुनील सक्सेना, बाला प्रसाद, आरके त्रिपाठी तथा प्रकाश चन्द्र ने भी नियमों की जानकारी दी तथा उसे समय से सरकारी कोष में जमा कराने का अनुरोध किया। आयकर विवरणियों (त्रिमासिक आयकर विवरणी) को भी समय से दाखिल किये जाने पर भी बल दिया। 
इस मौके पर एचके अग्रवाल निदेशक वित्त, अंकित अग्रवाल व विकास जैन, एकाउन्ट ऑफिसर ने कार्यशाला के आयोजन में सहयोग किया। संचालन मनीष गोयल सीए तथा दीपेन्द्र मोहन सीए ने किया। आयकर विभाग के निरीक्षक यतीन्द्र पाण्डेय, राम नरायण मीणा, मनोज दीवाकर, हरीश मेहंदीरत्ता एवं आलोक त्रिपाठी ने इस आऊटरीच प्रोगाम में योगदान दिया।
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