जिला जज ने सांसद रामशंकर कठेरिया को बरी किया
आगरा, 02 नवम्बर। जिला जज विवेक संगल की अदालत ने बहुचर्चित मामले में इटावा के भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को गुरुवार दोपहर को दोष मुक्त कर दिया।
जिला जज ने बारह साल पुराने मामले में स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें भाजपा सांसद को दो साल की सजा सुनाई गई थी और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने जिला जज विवेक संगल की अदालत में अपील की थी। जिला जज विवेक संगल ने कठेरिया की अपील स्वीकार करके सुनवाई होने तक सजा निलंबित करने का आदेश दिया था। दोनों पक्ष की 21 अक्टूबर को बहस पूरी हो चुकी थी। डॉ. रामशंकर कठेरिया को दोष मुक्त किए जाने के बाद भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने दीवानी परिसर में मिष्ठान वितरण करके एक दूसरे को बधाई दी।
सांसद के अधिवक्ता विजय आहूजा ने बताया कि जिला जज ने सांसद डा. राम शंकर कठेरिया को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना आरोप सिद्ध नहीं कर सके। मीडिया से रूबरू होने पर सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा, "मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, जिस तरह से कई तारीखों के बाद मुझे इस मामले में बरी किया है, मैं न्यायालय का आभारी हूं।"
बता दें कि पांच अगस्त, 2023 को स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में इटावा के मौजूदा भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा और 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के सांसद रहे हैं। मामला 16 नवंबर 2011 का है जब यूपी में बसपा की सरकार थी। आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. रामशंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में बिजली कंपनी टोरंट पावर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान जमकर बवाल और मारपीट भी हुई थी। टोरंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल की तहरीर पर तब थाना हरीपर्वत में सांसद राम शंकर कठेरिया सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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