आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए डीसीपी ने जारी किए दिशा-निर्देश

आगरा, 01 नवंबर। जिला प्रशासन ने दीपावली पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए।
पुलिस उपायुक्त (नगर) सूरज कुमार राय ने बताया कि शहर में अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों के लिये नौ स्थानों पर 294 अल्पकालिक अवधि अस्थाई लाइसेंस निर्गत किए जायेंगे। इन लाइसेंसों की अवधि दस से 14 नवंबर तक रहेगी।
उन्होंने अवगत कराया कि थाना क्षेत्र शाहगंज के अंतर्गत कोठी मीना बाजार का खाली मैदान में 80, थाना लोहामण्डी हेतु जीआईसी का खाली मैदान में 25, थाना सिकन्दरा क्षेत्र के सेक्टर 11 व 12 का पार्क में 50, थाना रकाबगंज क्षेत्र के बैप्टिस्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल का खाली मैदान साई की तकिया में 10, थाना सदर के कम्पनी गार्डन का खाली मैदान में 17, थाना सिकंदरा के रुनकता तालाब किनारे 12, थाना न्यू आगरा के बाईपास रोड अब्बू लाला की दरगाह का खाली मैदान में 10, थाना सदर बाजार के शक्ति नगर, खाली मैदान में 10 तथा एत्माददौला हेतु मेहताबाग पार्किंग के सामने खुले मैदान में 80, कुल 294 लाइसेंस हेतु दुकाने आवंटित किये जाने हैं।
इन स्थलों पर अस्थाई लाइसेंस जारी करने हेतु इच्छुक व्यक्ति से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदक अपने प्रार्थना पत्र दो से पांच नवंबर तक कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस उपायुक्त नगर के वाचक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में दिनांक सात नवंबर को लाइसेंस का आवंटन लॉटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। 
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