आगरा के जूता दुकानदार पर दस लाख रुपये जुर्माना
नई दिल्ली/आगरा, 25 अक्टूबर। ब्रांडेड शू कंपनी के नाम पर डुप्लीकेसी करना आगरा के एक दुकानदार पर भारी पड़ गया है। प्यूमा (PUMA) कंपनी के मार्क के इस्तेमाल वाले जूते बेचने वाले इस दुकानदार को दस लाख रुपये का हर्जाना भरना होगा। यह फैसला हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया।
मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में प्यूमा (PUMA) कंपनी की ओर से वर्ष 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा किया गया था। इसमें आगरा में ‘कुमकुम शूज’ के नाम से कारोबार करने वाले कारोबारी अशोक कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। कंपनी ने आरोप लगाया था कि अशोक कुमार नकली प्यूमा (PUMA) उत्पादों को बनाते और बेचते हैं। फैसला पिछले सप्ताह के शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की ओर से सुनाया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा (PUMA) ने इन आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने आरोपों में कहा आगरा ही नहीं, दिल्ली और हरियाणा में भी प्यूमा (PUMA) मार्क का इस्तेमाल कर अलग-अलग नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। प्यूमा (PUMA) कंपनी की इस गुहार के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 के सितंबर महीने में एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें प्रतिवादी को प्यूमा (PUMA) ट्रेडमार्क वाले किसी भी जूते की बिक्री न करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही प्यूमा (PUMA) ट्रेडमार्क वाले जूतों को बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। मामले में आगे की जांच के लिए कोर्ट की ओर से एक स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया गया था।
कोर्ट के आदेश में दुकानदार को यह भी आदेश दिया गया है कि जब्त किए गए सामान को नष्ट करने के लिए जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा (PUMA) को सौंप दें। कोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते हुए कारोबारी अशोक कुमार को प्यूमा (PUMA) के मार्क वाले उत्पादों को बनाने और बेचने पर रोक लगा दी। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने माना कि ‘कुमकुम शूज’ ने नकली प्यूमा (PUMA) जूते बेचकर करीब 18 से 19 लाख रुपयों का लाभ कमाया है। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि कुमकुम शूज को डीएस लाख रुपये का हर्जाना देना चाहिए।
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