राधास्वामी सत्संग सभा को आठ दिन की और मोहलत

- हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर तक कार्रवाई न करने के दिए निर्देश
आगरा, 27 सितम्बर। दयालबाग में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई के दौरान पांच अक्टूबर तक किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, यानि सत्संग सभा को आठ दिन की मोहलत और मिल गई है।
अवैध कब्जे को लेकर पुलिस-प्रशासन के साथ हुए टकराव के बाद सत्संग सभा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सभा की ओर से 225 पेजों की याचिका में वर्ष 1935 से लेकर वर्ष 2012 तक के एग्रीमेंट, लीज डीड और आदेशों की कॉपी लगाई गई। इस याचिका पर सुनवाई हुए न्यायाधीश मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने पांच अक्टूबर तक कार्रवाई पर रोक लगा दी।
इस मामले में प्रशासन ने भी जवाब दाखिल करने के लिए पूरी तैयारी की और 58 साल पुराने पूरे रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। सभी साक्ष्यों को लेकर प्रशासन की टीम भी प्रयागराज भेजा गया। सदर तहसील की ओर से राधास्वामी सत्संग सभा को सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते और नहर पर कब्जा हटाने के नोटिस दिए गए थे। इसको लेकर कार्रवाई भी चल रही थी।

तहसील प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए समय दिया था। समय पूरा होने के बाद शनिवार को राजस्व विभाग पुलिस फोर्स लेकर कब्जा हटाने गया था। रविवार को फिर से कब्जा हटाने गई टीम के साथ सत्संगियों की भिड़ंत हो गई। पथराव और लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद प्रशासन ने सभा को अपने दस्तावेज दिखाने के लिए सात दिन का समय दिया था।
पुलिस कार्रवाई को गलत बताते हुए सत्संग सभा ने 25 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अब सबकी नजर हाईकोर्ट पर टिकी हैं। 
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