क्या होगा सतीश अरोड़ा के पेट्रोल पम्प का भविष्य?

आगरा, 21 अगस्त। कमलानगर में मुख्य मार्केट के निकट स्थित पेट्रोल पम्प के विवाद को लेकर इंडियन ऑयल कम्पनी (आईओसी) का दावा है कि इस मामले में द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसका इंतजार किया जाना चाहिए।
आईओसी की डिवीजनल रिटेल सेल्स हैड गीतिका वर्मा से इस मामले की जानकारी मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि वह गत वर्ष जिला प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे चुकी हैं और अब इस मामले में कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कम्पनी का दिल्ली कार्यालय ही आगे जवाब दे सकता है।
बता दें कि गीतिका वर्मा ने अपर जिलाधिकारी नगर को भेजे पत्र में मामला उच्च न्यायालय में होने की जानकारी दी थी और साथ ही कहा था कि आईओसी एक वैध लीज के साथ इस पेट्रोल पंप का संचालन कर रही है।
पंप की भूमि के मालिक सतीश अरोड़ा का दावा है कि पंप आईओसी के पास बीस साल की लीज पर है। यह लीज अगले महीने सितंबर में समाप्त होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि लीज समयावधि के बाद आईओसी इस पेट्रोल पंप का संचालन बंद करेगी या न्यायालय में लम्बित वाद के सहारे संचालन जारी रखेगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल कमलानगर के ई-765 में स्थित मैसर्स जे लाल फिलिंग स्टेशन रिटेल आउटलेट को अपना बताते हुए दयालबाग निवासी सतीश अरोड़ा ने पिछले वर्ष जून माह में जिलाधिकारी के यहां अर्जी दी थी। इसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में आवास विकास परिषद ने उन्हें नोटिस देकर आवासीय भूमि पर व्यवसायिक गतिविधि बंद करने को कहा था। इस नोटिस के खिलाफ वह न्यायालय की शरण में गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और उनका वाद 19 अगस्त, 2017 को खारिज हो गया। वाद खारिज होने के खिलाफ सतीश अरोड़ा ने जिला जज के यहां अपील की, लेकिन वह अपील भी छह मार्च, 2021 को खारिज हो गई। यही नहीं, इसके बाद अरोड़ा ने उच्च न्यायालय में भी द्वितीय अपील दाखिल की, यह अपील भी 25, अक्टूबर 2021 को खारिज हो गई। 
अरोड़ा का कहना है कि उन्होंने न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए आदेशों के पालन के लिए विभिन्न विभागों में प्रतिलिपियां भेज दीं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी आज तक आईओसी ने पेट्रोल पंप का संचालन बंद नहीं किया।
सतीश अरोड़ा की अर्जी पर 25, जून 2022 को तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (नगर) अंजनी कुमार सिंह ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के मंडलीय प्रबंधक से आख्या मांग ली। आईओसी की डिविजनल रिटेल सेल्स हैड गीतिका वर्मा ने विगत एक जुलाई, 2022 को एडीएम सिटी को जवाब लिखा कि इस मामले में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम यूपी आवास विकास परिषद व सतीश अरोड़ा की द्वितीय अपील (561/2021) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। वर्मा ने एडीएम सिटी को यह भी लिखा कि आईओसी एक वैध लीज डीड के माध्यम से प्लॉट नंबर 765 को होल्ड किए हुए है और 25 फरवरी, 2005 से कम्पनी वहां रिटेल आउटलेट का संचालन कर रही है। वर्मा ने अपने जवाब में द्वितीय अपील का निस्तारण होने तक इंतजार करने को कहा।
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