आगरा क्लब में कुर्ता-पायजामा पहनने की सशर्त छूट
- केवल प्रथम तल तक सीमित रहना होगा, भूतल पर आए तो लगेगा जुर्माना
आगरा, 05 अगस्त। शहर के प्रतिष्ठित माने जाने वाले आगरा क्लब में अब नियमों में सशर्त ढील दी गई है। क्लब प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, क्लब के प्रथम तल पर होने वाले विवाह/सगाई/हल्दी समारोह में लोग अब कुर्ता-पायजामा या धोती-कुर्ता पहन कर आ सकते हैं। ऐसे लोगों को क्लब के सीधे प्रथम तल पर जाने वाले रास्ते से प्रवेश मिलेगा और उन्हें भूतल पर आने की अनुमति नहीं होगी।
क्लब के सचिव एसके माथुर ने बताया कि यह छूट केवल उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए रहेगी। गोल गले की टी-शर्ट की अभी भी अनुमति नहीं है। क्लब में होने वाले अन्य किसी कार्यक्रम या किटी पार्टियों में यह छूट अनुमन्य नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि सदस्य को पार्टी की बुकिंग के समय ऐसे समारोहों की जानकारी क्लब कार्यालय को देनी होगी। अन्यथा, ड्रेस कोड में विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। माथुर ने स्पष्ट किया कि मेजबान सदस्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विवाह/सगाई/हल्दी समारोह आदि कुर्ता-पायजामा या कुर्ता-धोती पहने सदस्यों को किसी भी परिस्थिति में भूतल पर नहीं आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भूतल पर आया तो मेजबान सदस्य से पांच सौ रुपये प्रति अतिथि जुर्माना वसूल किया जायेगा। साथ ही उसे क्लब की कोई भी सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।
इस नियम में ढील को लेकर क्लब के सचिव एसके माथुर को दो पत्र जारी करने पड़े। पहला पत्र विगत 21 जुलाई को जारी किया गया, जिसे लेकर कुछ सदस्यों ने शंका जाहिर की। इसके बाद माथुर ने विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ दूसरा पत्र विगत दो अगस्त को जारी किया।
दरअसल एक सदस्य ने पहले पत्र को लेकर शंका जाहिर की थी कि प्रथम तल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए ड्रेस कोड में छूट दी गई तो आगे चलकर इससे क्लब की गरिमा कम होने की आशंका है। सदस्य ने पत्र में आशंका जाहिर की कि अधिकांशतः राजनेता भी कुर्ता-पायजामा आदि पहनते हैं, नियम में ढील की आड़ में कहीं क्लब राजनेताओं का अड्डा न बन जाए। क्लब ने अभी तक इसका ध्यान रखा है तो आगे भी रखा जाना चाहिए।
इसके बाद सचिव माथुर ने दूसरा पत्र जारी करके उनकी शंका का समाधान कर दिया।
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