जुर्माने से बचें और चार दिन में भरें इनकम टैक्स रिटर्न

आगरा, 27 जुलाई। वित्तीय वर्ष 2023-24  के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई में चार दिन शेष रह गए हैं। आईटीआर जमा करने की ये अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर दें नहीं तो आपको कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 
वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट दीपिका मित्तल का कहना है कि आयकर विभाग के अनुसार जिस नागरिक की सालाना आय 2.5 लाख से अधिक है उनके लिए आइटीआर फाइल करना आवश्यक है। पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और साथ ही उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस का भी सामाना करना पड़ सकता है। वहीं पांच लाख रुपये तक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 1000 रुपये है और यदि आप और अधिक देर करते हुए इस साल 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
मित्तल ने कहा कि यदि कर देय है तो नियत तिथि तक के बाद रिटर्न दाखिल होने तक प्रति माह एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगेगा। साथ ही देर से आईटीआर दाखिल करने पर वेतनभोगी कर्मचारी नई कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं और यदि वे नियोक्ता के साथ इसका विकल्प चुनते हैं, तो देर से दाखिल करने पर अतिरिक्त कर और ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न में आय को कम दर्शाने के लिए 50 प्रतिशत तक और आय को गलत दर्शाने के लिए 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
समय पर आईटीआर दाखिल करने पर कुछ नुकसान भविष्य के वर्षों में आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध होते हैं। लेकिन समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर यह विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। केवल गृह संपत्ति के नुकसान को ही भविष्य के वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आप आयकर रिटर्न भरते समय किसी प्रकार की छूट ले रहे है तो छूट के प्रमाणपत्र को संभालकर रखने की आवश्यकता है। 
इस साल आयकर विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अभी तक कई लोगों को इस साल के आयकर रिफंड के पैसे मिल भी गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्हें आयकर विभाग द्वारा भी मैसेज करके समय से पहले रिटर्न फ़ाइल करने की सूचना दी जा रही है।

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