टैक्स संबंधी परेशानियों को मजबूती से उठाएगा नेशनल चैंबर
आगरा, 15 जून। नेशनल चैंबर में लीगल अफेयर्स, आयकर एवं जीएसटी प्रकोष्ठ की एक संयुक्त बैठक चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में हुई। गोयल ने बताया कि आज की इस बैठक को तीनों प्रकोष्ठों की संयुक्त रुप से आयोजित इसलिए किया गया है कि वर्तमान में कई ऐसे औद्योगिक एवं व्यवहारिक मुद्दे चल रहे हैं। जिनका सम्बन्ध तीनों प्रकोष्ठों से है।
इन्द्रचन्द जैन ने धारा 138 नेगोशिएबल एक्ट के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेश पर प्रकाश डाला एवं कई सुझाव दिये। राहुल जैन ने राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में आ रही परेशानियों से अवगत कराया। आलोक फरसैया ने एनआई एक्ट की धारा 139 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की। आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने बताया कि एनआई एक्ट की धारा 138 में बहुत से केस ऐसे होते हैं कि वहां नोटिस ही सर्व नहीं हो पाता है। उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 43 बी में 15 दिन के अन्दर भुगतान की व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि शीघ्र ही सीबीडीटी चेयरमैन से व्यक्तिगत रुप से मिलकर इन व्यावहारिक कठिनाइयों से उन्हें अवगत करायेंगे। फेसलेस अपील्स काफी समय से लंबित हो रही है। इन्हें समयबद्ध योजना के तहत निस्तारित किया जाये तथा एक पक्षीय निर्णय से पूर्व करदाता को वर्चुअली व मैनुअल दोनों प्रकार से नोटिस भेजे जायें।
सीए राकेश अग्रवाल ने एमएसएमई लॉ में कई व्यवहारिक परेशानियों से अवगत कराया। सीए सर्वेश वाजपेयी ने 43बी में संशोधन के लिए सुझाव दिया कि इस कठिनाई को पार्लियामेंट में प्रश्न के रुप में रखा जाये। सरकार की मंशा वर्किंग कैपिटल को रिलीज करने की थी, जिसका व्यावहारिक रूप से प्रभाव विपरीत हो रहा है।
बैठक में कहा गया कि भारतीय औद्योगिक व्यापार सम्मेलन में हाईकोर्ट की बेंच आगरा में स्थापना हेतु मांग की जायेगी।
बैठक में उपाध्यक्षद्वय अनिल अग्रवाल, मनोज बंसल, कोषाध्यक्ष योगेश जिंदल, जीएसटी प्रकोष्ठ चेयरमैन अमर मित्तल, राजकिशोर खंडेलवाल, सीए प्रार्थना जालान, विवेक मित्तल, विवेक मित्तल, राकेश अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।
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