हुई महंगी शराब कि थोड़ी-थोड़ी पीया करो.....

नए वित्तीय वर्ष में शराब, हाईवे पर सफर, एडीए मानचित्र महंगे, जीएसटी में नई सीरीज लागू, आयकर में भी नए नियम
आगरा, 01 अप्रैल। शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस सहित अन्य में बढ़ोतरी के कारण देशी, अंग्रेजी शराब और बियर आज एक अप्रैल से महंगी हो गई हैं। यह बढ़ोतरी दो से 30 रुपये प्रति बोतल व केन की होगी।
जिले में 797 शराब की दुकानें हैं। देशी शराब की 329, अंग्रेजी की 247, बियर की 197 दुकानें है। इसके अलावा 24 माडल शॉप हैं। जिला आबकारी अधिकारी नीरज द्विवेदी ने बताया कि देशी शराब के पौवे में दो से पांच रुपये, अंग्रेजी शराब (700 रुपये से अधिक वाली) में 10 से 30 रुपये, बीयर में 10 से 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सभी संचालकों को नई रेट लिस्ट चस्पा करने के आदेश दिए गए हैं।
मानचित्र पास कराना भी हुआ महंगा
एडीए से किसी प्रोजेक्ट या भवन का मानचित्र पास कराना या शमन कराना एक अप्रैल से महंगा हो जाएगा। ले-आउट मानचित्र के विकास, भवन निर्माण, निरीक्षण, बाह्य विकास और अंबार शुल्क में एडीए ने पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। नक्शा पास कराने या शमन कराने पर शनिवार से पूर्व की अपेक्षा अधिक शुल्क जमा कराना होगा। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ के निर्देशों पर मानचित्र स्वीकृति व शमन शुल्क की दरों में वृद्धि की गई है। एडीए ने पिछले वर्ष भी मानचित्र स्वीकृति व शमन शुल्क की दरों में वृद्धि की थी। नगर नियोजक प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
नए वित्तीय वर्ष से जीएसटी में भी बदलाव
आज से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष में जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को उप्र जीएसटी नियमावली के नियम-46(बी) में एक अप्रैल से टैक्स इनवाइस की नई सीरीज जारी करनी होगी। पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के बिलों पर ग्राहक का पूरा नाम, पता, डिलीवरी का स्थान, राज्य व राज्य कोड अनिवार्य रूप से लिखना होगा। जीएसटी विशेषज्ञ सीए सौरभ अग्रवाल ने बताया कि कर अवधि मार्च, 2023 का मासिक रिटर्न जीएसटी आर-थ्री बी, 20 अप्रैल, 2023 तक भरना होगा। कारोबारी यदि इसी रिटर्न में भूल सुधार कर लेंगे तो अधिक लाभ रहेगा।
आयकर नियमों में कई बदलाव
आज एक अप्रैल से आयकर नियमों में भी कई बदलाव हो गए। जीवन बीमा पालिसी पर पांच लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम का भुगतान करने वाले व्यक्ति की पालिसी से होने वाली आय मेच्योरिटी धारा 10 (10डी) में कर मुक्त नहीं होगी। वह कर योग्य हो जाएगी। नई कर व्यवस्था में एक अप्रैल से सात लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगियों को 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। आयकर की धारा 54 और 54एफ में मिलने वाली छूट के लिए रिहायशी मकान में निवेश 10 करोड़ रुपये तक ही किया जा सकेगा। डेब्ट म्यूचुअल फंड पर होने वाला कैपिटल गेन अब शार्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा। निवेशकों को म्यूचुअल फंड पर अधिक कर देना होगा। निर्यातकों को नया लेटर आफ अंडरटेकिंग (फार्म आरएफडी-11) प्राप्त करना होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन कारोबारियों का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से अधिक पहुंचा, उन्हें अपने इनवाइस पर छह अंकों का एचएसएन कोड डालना अनिवार्य होगा। पहले ऐसे चार अंक का ही एचएसएन कोड डालना होता था।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर महंगा 
दिल्ली-आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे, ग्वालियर हाईवे, न्यू दक्षिणी बाईपास सहित अन्य पर शुक्रवार रात 12 बजे टोल की दरों में बढ़ोतरी हो गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगरा खंड के एक अधिकारी ने बताया कि टोल की दरों में पांच से 10 रुपये प्रति वाहन के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। इसमें कार, जीप, बस और भारी वाहन शामिल हैं।
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