कपड़ा व्यापारी की मौत में पुलिस ने पत्नी का कराया नार्को टेस्ट
आगरा, 30 मार्च। यहां गढ़ी भदौरिया के रहने वाले कपड़ा व्यापारी की चार वर्ष पूर्व संदिग्ध परिस्थिति में पूर्व मौत हो गई थी। पुलिस ने व्यापारी की मृत्यु की गुत्थी सुलझाने के लिए अब पत्नी का नार्को परीक्षण कराया है। मामले में वादी का नार्को परीक्षण छह महीने पहले हो चुका है।
गढ़ी भदौरिया जगदीशपुरा निवासी 38 वर्षीय सेनापति उर्फ बबलू की बोदला पर कपड़ों की दुकान थी। उनकी 15 अप्रैल, 2019 में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सेनापति के भाई प्रीतम सिंह ने उनकी पत्नी और ससुराल वालों पर साजिशन उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। प्रीतम सिंह ने न्यायिक आदेश पर 16 नवंबर, 2019 में जगदीशपुरा थाने में अभियोग दर्ज कराया। जिसमें सेनापति की पत्नी सरोज व अन्य ससुराल वालों को नामजद किया था।
दर्ज अभियोग के अनुसार वादी के भाई सेनापति की शादी सरोज से 2005 में हुई थी। आरोप है कि ससुराल में वह गलत संगत में आकर शराब पीने का आदी हो गया। ससुराल वाले उससे मारपीट करते थे, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शराब पिलाने और मारपीट करने से अप्रैल 2019 में उसकी हालत अत्यधिक खराब हो गई। उपचार के लिए जयपुर अस्पताल लेकर गए। वहां उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस द्वारा तीन वर्ष से विवेचना में मृत्यु की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वादी और आरोपित पक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। पिछले वर्ष वादी ने अपना और आरोपियों का नारको परीक्षण कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस के अनुसार अक्टूबर 2022 में लखनऊ फोरेंसिक लैब में वादी का नारको परीक्षण कराया जा चुका है। इस वर्ष 20 से 23 मार्च के दौरान व्यापारी की पत्नी सरोज का नारको परीक्षण कराया गया।
दोनों एक दूसरे के खिलाफ पूर्व में अभियोग दर्ज करा चुके हैं। कपड़ा व्यापारी सेनापति ने वर्ष 2018 में अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट के आरोप में अभियोग दर्ज कराया था। वहीं, व्यापारी की पत्नी ने भी पति व अन्य के खिलाफ मारपीट व उत्पीड़न का अभियोग दर्ज कराया था।
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