ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनावों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
लखनऊ, 27 मार्च। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया है। यूपी की योगी सरकार को दो दिन के अंदर निकाय चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत मिली है।
दरअसल यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर आज सोमवार को फैसला सुनाया गया।
इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर, 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, इस मामले को लेकर सात मार्च, 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। योगी सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी।
निकाय चुनाव को लेकर पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की गईं, जिन पर न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिए थे। विगत 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था। इसके अगले ही दिन प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था।
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