31 मार्च से पहले निपटालें ये जरूरी काम

आगरा, 23 मार्च। वित्त वर्ष का आखिरी महीना मार्च वित्तीय लिहाज से बहुत अहम माना जाता  है। ऐसे में वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आपको कई कार्य निपटाने होंगे। जिन लोगों ने अब तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके लिए ऐसा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। 
वरिष्ठ कर विशेषज्ञ सीए दीपिका मित्तल का कहना है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करने पर एक अप्रैल से पैन कार्ड काम नहीं करेगा। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की भी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 को खत्म हो जाएगी।  ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं। टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स रिजीम के तहत अपने निवेश के लिए कई छूट का क्लेम कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की हैं, उनके लिए इस प्लानिंग को करते हुए विभिन्न सरकारी स्कीमों जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ईएलएसएस  में इन्वेस्ट करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते है। 31 मार्च के बाद इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी।
दीपिका मित्तल ने कहा कि जो लोग जीवन बीमा पॉलिसी की खरीद पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, उनके लिए इस पॉलिसी को खरीदने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 तक है। इसके बाद खरीदी पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो वे भी 31 मार्च, 2023 तक ही ऐसा कर सकते हैं।  इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं।
सीए मित्तल ने कहा कि अगर किसी ने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो इस काम को भी जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिए  सभी फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। 
उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च, 2023 है. वे टैक्सपेयर्स, जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसे दाखिल करने से चूक गए हैं या किसी इनकम की सूचना देने से चूक गए हैं, वे एक अपडेट आईटीआर या आईटीआर यू अंतिम तिथि से पहले फाइल कर सकते हैं।
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