सुप्रीम कोर्ट से अर्जी के निस्तारण पर शुरू हो सकेगा सिविल टर्मिनल का निर्माण!

अर्जुन नगर गेट के पास विजिटर शेड चार माह में पूरा होगा
आगरा, 13 जुलाई। खेरिया हवाई अड्डे के नये टर्मिनल भवन का कार्य फ्लाइटों को बढ़ाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक होने के कारण रोका गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ए.ए.आई.) ने सर्वोच्च न्यायालय में 21 नवम्बर, 2021 को रोक हटाने के लिए एप्लीकेशन दायर की गई है। अपील पर निर्णय होते ही नये टर्मिनल भवन का निर्माण शुरू हो जायेगा।
यह जानकारी आज मण्डलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दी गई।
बैठक में मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया कि वर्तमान टर्मिनल भवन से यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए विजिटर शेड के लिये अर्जुन नगर गेट के पास एक एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है, यह कार्य भी चार माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रस्तावित विजिटर शेड में यात्रियों के बैठने व प्रसाधन की समुचित व्यवस्था व सेवा गुणवत्ता तथा एयरपोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी उचित व्यवस्था होगी। बैठक में मंडलायुक्त ने कार्य को प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये। 


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