स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं घूम सकेंगे मॉल और पार्क
लखनऊ, 29 जुलाई। प्रदेश में में स्कूल न जाकर पार्क और मॉल में मौज मस्ती करने वाले 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राएं अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश नहीं देने का आदेश जारी किया है।
आयोग की सदस्या डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से सभी जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश नहीं दिया जाये। कक्षा से गायब होने और अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
पत्र में सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रा स्कूल के समय में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है। इसी वजह से सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए।
आयोग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश पर कार्रवाई कर रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है।
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