दिल्ली से शराब लाते पकड़े गये तो होगी जेल व जुर्माना

नोएडा। दिल्ली राज्य की सीमा से सटे नोएडा के आबकारी विभाग ने यहां के निवासियों, विशेष रूप से वाहन मालिकों को अन्य राज्यों से जिला सीमा में शराब परिवहन करने वालों को चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया है।
आबकारी विभाग ने एक नोटिस सार्वजनिक किया है,
जिसमें लिखा गया है कि अन्य राज्यों से शराब (खरीदी गई) के साथ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों को इस अपराध के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपित कर सजा सुनाई जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा राज्य के प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की जांच करने के दौरान इस सूचना को पत्रक के रूप में वाहन चालकों को दिया जा रहा है। पत्रक में लिखा है कि पड़ोसी राज्य से शराब की एक से अधिक सीलबंद बोतल ले जाना एक गैर-जमानती उल्लंघन है, जिसमें अधिकतम पांच साल की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना या बोतल से राज्य को होने वाले राजस्व का 10 गुना, जुर्माना जो भी अधिक हो, वसूला जा सकता है।
गौरतलब है कि हाल ही में राज्य के आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस के एक संयुक्त दस्ते ने एक ऐसे समूह का भंडाफोड़ किया, जो सस्ती शराब को आयातित स्कॉच ब्रांडों की बोतलों में डालता था। इस गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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