घर में खोल सकते हैं बार, यूपी सरकार ने नियम शिथिल किये

केवल 100 मीटर जगह की जरूरत
12,000 रु. सालाना फीस देनी होगी
लखनऊ, 11 मई। प्रदेश सरकार शराब के शौकीनों पर मेहरबान नजर आ रही है। सरकार ने आवासीय परिसर में "होम बार" के लिये नियमों में शिथिलता दे दी है। यूपी कैबिनेट ने आबकारी के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार अब घर में बार बनाने के लिए लाइसेंस देगी। आप इस बार से पैसे भी कमा सकते हैं। 
यदि आप शराब के शौकीन हैं तो आवासीय परिसर में अपने परिजन, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों ( उम्र 21 साल से कम न हो) को शराब पिलाने के लिए होम बार का लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए पहले 200 वर्ग मीटर एरिया की सिटिंग जगह चाहिए होती थी। जिसे घटाकर 100 वर्ग मीटर कर दिया गया है। केवल 12 हजार रुपये शुल्क देकर होम बार बनाई जा सकती है।
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि व्यवस्था को सरल कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति अपनाई गई है।
बार के लिए अब सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र या शपथ पत्र नहीं देना होगा। बल्कि इसकी जगह संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय से पास नक्शे की कॉपी देनी होगी। इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसके साथ ही बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करने होंगे। होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। 
भूसरेड्डी के मुताबिक, घर में बार खोलने का लाइसेंस लेने के लिए 100 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होगी। पहले 40 लोगों के एकसाथ बैठने की अनुमति थी। अब इसे घटा दिया गया है। अब सिर्फ 30 लोग होम बार में बैठकर शराब पी सकते हैं। इसके साथ ही अब लाइसेंस रिन्यूअल के लिए एक महीने पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस लेने के बाद आप अपने घर में 15 कैटेगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें रख सकते हैं।




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