ट्रेन में जोर से बात की या गाने सुने तो लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अब रेलगाड़ियों में मोबाइल फोन पर बात करने, जोर-जोर से बात करने और रात में सोने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस का पालन न करने वाले यात्रियों को जुर्माना देना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि रेलवे को लम्बे समय से यात्रा के दौरान ट्रेनों में मोबाइल फोन पर गाने सुनने के अलावा ट्रेन में ग्रुप में बैठे लोगों के जोर-जोर से बात करने और हंसने की भी कई शिकायतें मिल रही थीं। रोशनी के संचालन और बुझाने को लेकर भी कई बार विवाद हो चुके हैं।
अब रेलवे ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नियम बनाया है कि यात्रियों की यात्रा में खलल न पड़े और वे यात्रा के दौरान चैन की नींद भी सो सकें। नए नियम के मुताबिक यात्री सीट, कम्पार्टमेंट या कोच में कोई भी यात्री मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बात नहीं कर पाएगा और न ही तेज आवाज में गाने सुन सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है।
रेल मंत्रालय ने रेलवे के सभी जोनों को इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दे दिया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री शिकायत करता है तो उसके समाधान की जिम्मेदारी ट्रेन में मौजूद स्टाफ की होगी।
Post a Comment
0 Comments